यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई- के भारत में 12 साल के बजाय छह साल निवास करने तथा कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं रखने की स्थिति में भी उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ करता है.
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