RBI के नियम के मुताबिक, जिस दिन आप फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं उसके सात दिनों (वर्किंग डे) के भीतर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा.
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