Friday, June 28, 2019

ATM ट्रांजेक्शन हो गया फेल और पैसे कट गए, तो बैंक आपको देगा जुर्माना, जानें नियम

RBI के नियम के मुताबिक, जिस दिन आप फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं उसके सात दिनों (वर्किंग डे) के भीतर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा.

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