सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड होमगार्ड्स को कॉन्स्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर प्रतिदिन का पेमेंट (अनुपातिक भत्ता) देने का आदेश दिया है। अब तक होमगार्ड्स को प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान होता था।
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