Wednesday, December 22, 2021

हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे अल्कोहल

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Haryana Legislative Assembly Winter Session) के चौथे दिन यानी बुधवार को सरकार ने ‘हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है. इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है.

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