एमपी में एक महिला अधिकारी ने हाई कोर्ट के जज पर पहले यौन शोषण का आरोप लगाया। आरोप गलत साबित होने के बाद नौकरी से अपना इस्तीफा खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एमपी हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आरोप लगाने के चार साल बाद मजबूर करने का आरोप लगाना सही नहीं है।
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