जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर उनके इस रवैये को लेकर जुर्माना भी लगाया. पीठ ने कहा, ‘‘अगर वे चाहते हैं कि लोग गंदगी और कूड़े कचरे के बीच रहे तो फिर क्या किया जा सकता है.’’
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