अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ को 6-3 फैसले में खारिज कर दिया. जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इस ऐतिहासिक निर्णय की सराहना की. इस फैसले को ट्रंप के आर्थिक एजेंडे पर झटका करार दिया. जजों ने फैसला सुनाया कि ट्रंप के पास इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति को इतने बड़े टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था.
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