हाल के दिनों में क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ा है. इस प्रचलन के साथ ही क्रिप्टो करेंसी में इनवेस्टमेंट पर इनकम टैक्स को लेकर भी छूट की मांग की जा रही है. संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी या किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल ऐसेट की माइनिंग कॉस्ट पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा. आइए, समझते हैं इस नियम का टैक्स पर क्या असर होगा.
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