नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा ‘धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा’ कर ‘छवि धूमिल करने’ की शिकायत किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को समाचार पोर्टल ‘द वायर’ और उसके संपादकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मालवीय ने शुक्रवार को कहा था कि वह ‘द वायर’की खबरों (जिन्हें अब वापस ले लिया गया है) को लेकर पोर्टल के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मामले चलाएंगे। पोर्टल ने अपनी खबरों में कहा था कि भाजपा नेता का मेटा (फेसबुक) के साथ गहरा संबंध है और वह भाजपा के हित के खिलाफ समझे जाने वाले किसी भी पोस्ट को हटवा सकते हैं। पुलिस कार्रवाई के संबंध में और सूचनाओं का अभी इंतजार है। मालवीय ने अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) को दी थी। भाजपा नेता ने अपनी तहरीर में ‘द वायर’, उसके संस्थापक संपादकों सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एम. के. वेणु, डिप्टी एडिटर और एक्जेक्यूटिव न्यूज प्रोड्यूसर जाह्नवी सेन, फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और अन्य अज्ञात लोगों का नाम दिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 468 और 469 (फर्जीवाड़ा), 471 (ठगी), 500 (मानहानि), 120बी(आपराधिक साजिश) और 34 (आपराधिक गतिविधि) में मामला दर्ज किया है।
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