पुणे: महाराष्ट्र में ने वरिष्ठ के खिलाफ एक मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की है। इसमें उन पर कांग्रेस नेता के फोन को अवैध रूप से टैप करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां बताया कि पुलिस ने एक अदालत में 'क्लोजर रिपोर्ट' (मामला बंद करने की रिपोर्ट) दाखिल की है। जब कोई अदालत ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो मामला बंद हो जाता है। दरअसल 'क्लोजर रिपोर्ट' तब दाखिल की जाती है जब कोई मामला 'गलती से' दर्ज किया गया हो या शिकायत दीवानी प्रकृति की पायी जाती है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि के खिलाफ मामला फरवरी 2022 में यहां बूंदगार्डन पुलिस थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत दर्ज किया गया था। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता में थी। यह आरोप लगाया गया था कि नाना पटोले के फोन अवैध रूप से बीजेपी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के दौरान टैप किए गए थे, जब शुक्ला पुणे की पुलिस कमिश्नर थीं। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 संदेशों के गैरकानूनी अवरोधन से संबंधित है। शुक्ला अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने उन पर राज्य के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान उच्च अधिकारियों को गुमराह करके अवैध रूप से फोन टैप करने का आरोप लगाया था।
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