नई दिल्ली: प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों की जबर्दस्त धर-पकड़ हो रही है। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों की आवाजाही पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 5,800 से अधिक गाड़ियों के चालान काटे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 5,882 वाहनों को रोका या चालान जारी किया। करीब 6 हजार गाड़ियों पर ऐक्शन दिल्ली यातायात पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, 'प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, शुक्रवार को सुबह 6 बजे तक 5,882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया/चालान काटा गया। आपातकालीन वाहनों को इससे छूट दी गई है।' ग्रैप 3 के तहत हो रही कार्रवाई हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फैसला किया था कि चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा था कि चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सोमवार को एक आदेश में, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं, सरकारी और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, 'संशोधित जीआरएपी के चरण तीन के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा। दिल्ली सरकार का उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक तक लागू रहेगा।' आदेश में कहा गया था कि यदि सीएक्यूएम जीआरएपी-तीन और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है, तो प्रतिबंध 13 नवंबर के बाद भी जारी रहेंगे।
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