मुंबई: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता नारायण राणे को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रायगढ़-अलीबाग) एस. डब्ल्यू. उगाले ने राणे को बरी किया। पूरा आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो सका है।नारायण राणे के खिलाफ रायगढ़ जिले के महाड में 2021 में भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें उनकी टिप्पणी के लिए रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया गया था। राणे ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) को स्वतंत्रता पाने के साल के बारे में नहीं पता है। वह अपने भाषण के दौरान यह पूछने के लिए पीछे मुड़ गए कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। अगर मैं वहां होता, तो (उन्हें) जोरदार तमाचा मार देता। उन्होंने दावा किया था कि ठाकरे 15 अगस्त पर राज्य की जनता के नाम अपने भाषण में यह भूल गए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति को कितने साल हो गए। इस टिप्पणी के लिए राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में चार एफआईआर दर्ज की गई थीं।
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