Wednesday, October 16, 2024

लॉरेंस विश्नोई के जेल से इंटरव्यू केस में आया बड़ा अपडेट, कोर्ट ने दी इस बात पर गैंगस्टर को दी राहत

dy जयपुर : कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है। इधर, राजस्थान में जयपुर की जेल से लॉरेंस बिश्नोई के कथित इंटरव्यू को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले को लेकर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में राजस्थान के कथित इंटरव्यू को लेकर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी राहत मिली है। इस इंटरव्यू में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बिश्नोई ने जबरन वसूली की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में लॉरेंस बिश्नोई को जानकारी छुपाने के आरोप से मुक्त करते हुए बड़ी राहत दी है। इधर, कथित तौर पर राजस्थान में दिए गए इंटरव्यू को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पक्ष बनाया है। वहीं जयपुर की जेल से इंटरव्यूको लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है।

जयपुर के इंटरव्यू को लेकर मामले जांच जारी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में से दो इंटरव्यू दिए जाने की बात को लेकर जमकर खलबली मची हुई। इसमें एक इंटरव्यू पंजाब के खरड़ पुलिस कस्टडी से सामने आया है, जबकि दूसरा कथित इंटरव्यू राजस्थान के जयपुर स्थित सेंट्रल जेल से लिए जाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि जी क्लब में फायरिंग के मामले को लेकर राजस्थान पुलिस बिश्नोई को पंजाब से प्रोडक्शन वारंट के जरिए जयपुर लाई थी। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान सेंट्रल जेल से कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल संपर्क कर को इंटरव्यू दिया। इधर, गत दिनों इसका खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। इस मामले को लेकर आईपीएस अधिकारी कुंवर राष्ट्रदीप को जांच अधिकारी बनाया है, जो जयपुर सेंट्रल जेल से बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर जांच कर रहे हैं।साथ उन लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही, जिन्होंने बिश्नोई के इस इंटरव्यू के लिए सहयोग किया। बता दें कि बिश्नोई पिछले साल 3 से 7 मार्च 2023 तक जयपुर सेंट्रल जेल में रहा था। गौरतलब है कि टीवी चैनल में दिए गए कथित इंटरव्यू में एंकर ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछा कि क्या आप वसूली करते हो, तो बिश्नोई ने इनकार करते हुुए कहा कि मैं पिछले कुछ सालों से कोई वसूली नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे गैंग के सदस्य वसूली कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं है। इस दौरान टीवी इंटरव्यू में इस बात लॉरेंस ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था।

जयपुर के इंटरव्यू को लेकर बिश्नोई को मिली राहत

बीते दिनों राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल से कथित तौर पर दिए गए दूसरे टीवी इंटरव्यूको लेकर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बिश्नोई को बड़ी राहत दी। इस दौरान मामले के सुनवाई में जयपुर के कथित इंटरव्यूके संबंध में दर्ज मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिश्नोई ने जबरन वसूली की थी, इसलिए हाईकोर्ट की डबल बैंच के जस्टिस अनुपिंदर सिंह गे्रवाल और लपिता बनर्जी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जबरन वसूली के आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन उस पर धमकाने की जांच जारी रहेगी। इस मामले में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज मामले को रद्द करने के लिए कैंसिलेशन रिपोर्ट मोहाली की अदालत में दायर की है।

गैंगस्टर बिश्नोई पिछले साल 3 से 7 मार्च तक रहा था जयपुर जेल में

बता दें कि पिछले साल 28 जनवरी को जयपुर के जी क्लब पर आधी रात को फायरिंग हुई थी। फायरिंग से पहले जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर फायरिंग की गई। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को घटना के दो दिन बाद ही पकड़ लिया था। उन्हीं से हुई पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम सामने आए थे। ऐसे में जयपुर पुलिस फायरिंग मामले में पूछताछ करने के लिए 15 फरवरी 2023 की शाम को लॉरेंस को जयपुर लेकर आई थी। 16 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो 16 दिन का पुलिस रिमांड मिला। इस दौरान 3 मार्च तक वह जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में ही रहा। रिमांड अवधि पूरी होने पर 3 मार्च 2023 को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, तो उसे जेल भेजने के आदेश हुए। 3 मार्च से लेकर 7 मार्च की दोपहर तक वह जयपुर की सेंट्रल जेल में रहा था।

आखिर गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई के इंटरव्यूका मामला क्यों उठा?

बता दें कि पंजाब के संगरूर की जेल में पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन कैदी ने पीड़िता को मोबाइल से जेल का वीडियो भेजने की अदालत को जानकारी दी थी। इस मामले में सिंगल बैंच के समक्ष कैदी की नियमित जमानत याचिका का मामला विचाराधीन था। जेल में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल को बेहद गंभीर मामला बताते हुए सिंगल बेंच ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए भेजा था। इस मामले में जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल की खंडपीठ ने सुनवाई आरंभ कीकर रही हैै, तो इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू का मुद्दा उठा और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब कर लिया था। आज इस कड़ी मंे कोर्ट ने यह फैसला दिया है। मामले की आगे भी कार्रवाई जारी है।


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