जयपुर : राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एसओजी ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक मामले में गंगापुर सिटी कोर्ट में बुधवार को 130 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। इस दौरान एसीजेएम कोर्ट में इन अभियुक्तों के खिलाफ मामले की सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्तों के अलावा शेष अभियुक्तों को भी 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
अन्य अभियुक्तों को भी 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश
रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने बुधवार को एसीजेएम कोर्ट में 130 अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज शीट पेश की। इस दौरान पेपर लीक मामले में मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 201, 120 बी, राजस्थान परीक्षा अधिनियम की धारा 4/6, 6 ए और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत आपराधिक आरोप तय किए गए। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को 19 अक्टूबर तक पेश करने के आदेश भी दिए हैं। एडीजी ने बताया की रीट पेपर लीक मामले में अब तक 131 अभियुक्तों के खिलाफ 9 आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं।रिजर्व बंडल से पेपर निकालकर, 5 करोड़ रुपए में बेचा
इस दौरान मामले की सुनवाई के बाद विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चैहान ने बताया कि आरोपी रामकृपाल मीणा, राजूराम ईराम, उदाराम, प्रदीप पाराशर और शैतान सिंह ने मिलीभगत कर पेपर लीक किया था। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2021 की रात को परीक्षा के द्वितीय लेवल का पेपर ट्रकों में आया था। इस दौरान अभियुक्तों ने शिक्षा संकुल में पेपर उतारते समय रिजर्व बंडल में से पेपर निकाला लिए। इसके बाद उन्होंने दूसरे आरोपियों को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था।from https://ift.tt/nE0FMTb
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