Friday, May 5, 2023

पहले जेल फिर सांसदी जाने के बाद अब छिने लाइसेंसी असलहे, अफजाल अंसारी के घर पहुंची पुलिस

गाजीपुर: पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।डीएम आर्यका अखौरी ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के आर्म्स लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से पारित आदेश के अनुसार अफजाल अंसारी के 3 आर्म्स लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इन आर्म लाइसेंस में दो राइफल और एक रिवाल्वर के लाइसेंस शामिल है। बताते चलें कि 29 अप्रैल को कोर्ट से सजा होने के बाद जिला प्रशासन नया निर्णय लिया है। वहीं असलहों को लेकर की पूछताछ अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी से एसपी ग्रामीण ने पूछताछ की है।पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के निरस्त असलहा को जब्त करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी के नेतृत्व में पुलिस उनके मुहम्मदाबाद नगर के यूसुफपुर फाटक आवास पर पहुंची।इस दौरान असलहे को लेकर पुलिस ने अफ़ज़ाल अंसारी की पत्नी से पूछताछ किया।अफजाल के परिजन ने बताया कि असलहों के बारे में उन्हें जानकारी नही है।वही मुहम्मदाबाद कोतवाल घनानंद त्रिपाठी के अनुसार अफ़ज़ाल के परिजन ने बताया कि असलहों को पहले ही कही जमा करा रखा है। लाइसेंस संख्या 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद के तहत जारी हैइस लायसेंस पर .22 बोर की राइफल खरीदी थी। हीं विभागीय अभिलेख के अनुसार आर्म्स लाइसेंस संख्या 1188/ P-II भी थाना मुहम्मदाबाद के तहत जारी है। इस लाइसेंस पर भी अफजाल अंसारी ने राइफल खरीद रखा था। लाइसेंस संख्या 1241 के तहत अफजाल अंसारी के पास एक रिवाल्वर थी। जिलाधिकारी ने फिलहाल इन तीनों असलहा के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।बताते चलें कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाया है। कोर्ट की ओर से जारी किए गए जजमेंट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख के कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। वहीं गैंगस्टर के मामले में ही मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख के दंड से कोर्ट ने दंडित किया है। बताते चलें कि पुलिस क्राइम डोजियर में मुख्तार अंसारी IS -191 का सरगना है।


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