मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आठ साल पहले ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से रेप में करने वाले शिक्षक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई हैं। पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 27 जून 2015 की है। बिलारी कोतवाली में पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी 16 साल 10 माह की बेटी पड़ोस में शिक्षक अमरीश के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी।मुरादाबाद के एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता के मुताबिक 27 जून 2015 की घटना है। आरोपी शिक्षक का नाम अमरीश हैं। उसके बाद छात्रा ट्यूशन पढ़ती थी। आरोप था कि शिक्षक बहला फुसलाकर छात्रा को अपने साथ ले गया था। उसके साथ रेप किया था। बेटी कई दिन घर नहीं आई थी। परिजन ने बेटी को खोजा था। नहीं मिलने पर एक जुलाई 2015 को बिलारी कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें शिक्षक अमरीश और उसकी बहन सुषमा, बहनोई सुनील उर्फ छोटू को भी नामजद किया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक अमरीश को गिर्चार कर जेल भेज दिया था। लड़की को बरामद कर लिया था। छात्रा ने अपने साथ रेप होने की शिकायत की थी। पुलिस ने छात्रा के बयानों के बहला फुसलाकर ले जाने के साथ रेप की धाराएं बढ़ाई थीं। इस केस की सुनवाई मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में हुई। एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता के मुताबिक अदालत ने शिक्षक अमरीश को दोषी मानते हुए IPC 363 में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड, IPC 366 में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
from https://ift.tt/nKpoaMu
No comments:
Post a Comment