Tuesday, May 28, 2024

पुलिस ने युवक को भेजा जेल तो किशोरी ने प्रेमी के नाम का सिंदूर मांग में भर किया सुसाइड

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लंभुआ कोतवाली अंतर्गत एक गांव में किशोरी ने सुसाइड कर लिया। किशोरी सप्ताहभर पूर्व प्रेमी को जेल भेजे जाने के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। उसने बीती रात प्रेमी के नाम का सिंदूर मांग में भरा और फिर कमरे के अंदर दुपट्टे से फंदा बनाकर झूल गई।

14 मई को दर्ज हुआ था प्रेमी पर केस

19 साल के आशीष की अपने मकान से दो मकान के फासले पर अपनी ही जाति की एक किशोरी से डेढ़ साल पहले प्रेम हो गया। पहले दोनों छुपकर मिलते थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ा तो दोनों की आशिकी गांव में चर्चा का विषय बन गई। लड़की के परिवार ने आशीष के परिवार में शिकायत की, पर बात बनी नहीं। इसके बाद कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन बेनतीजा रही। पारिवारिक और सामाजिक दबाव बढ़ा तो 12 मई की रात आशीष किशोरी को लेकर भाग गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर 14 मई को अपहरण की धारा में लंभुआ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 18 मई को आशीष और उसके साथ किशोरी को रिश्तेदारी से बरामद कर लिया।

सोमवार को कोर्ट में नहीं हो सका था 164 का बयान

थाने से किशोरी को तो परिवार के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन आरोपी आशीष (19) को अपहरण के मामले में जेल भेज दिया गया। उधर, प्रेमी के जेल भेजे जाने के बाद से किशोरी अवसाद में आ गई। सोमवार को लंभुआ कोतवाली पुलिस किशोरी को 164 के बयान के लिए लेकर गई। बताया जा रहा है कि किसी कारणवश बयान दर्ज नहीं हो सका और मंगलवार को किशोरी को दोबारा बयान के लिए पुलिस ने कोर्ट ले जाने की बात कही थी। इस बीच सोमवार रात किशोरी खाना आदि खाकर छत पर कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। देर रात 11:30 बजे उसने मांग में सिंदूर भरा और दुप्पटे से फंदा बनाकर झूल गई। घरवालों को जब पता चला तो पिता ने प्रधान को फोन पर सूचना दी। इसके बाद प्रधान और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

लंभुआ कोतवाली से तीन किमी दूर एक गांव में हुए इस कांड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम आदि बुलाकर साक्ष्य जमा किए और रात में ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सीओ लंभुआ अब्दुस सलाम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डिप्रेशन में आकर सुसाइड का लग रहा है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।


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