दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा है कि होटल, क्लब और रेस्तरां संचालक 15 सितंबर तक जमा कराना अनिवार्य होगा. अफसरों ने कहा कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है.
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